जहां धारा 144 लागू हो वहां धरना प्रदर्शन कानूनी है या गैर कानूनी ?





शक्ति कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने शक्ति के कई स्थानों पर धारा 144 लागू की है जिसमें से कचहरी चौक से हॉस्पिटल चौक तक भी शामिल है परंतु उसी मार्ग में स्थित चौपाटी और गार्डन में कई संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ का धरना काफी लंबे समय से चल रहा है

यहां उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं महिलाओं को मालवाहक पिकअप वाहन में बुरी तरह से ठूंस ठूंस कर भर के लाया जाता है और धरना स्थल थाना से बड़ी मुश्किल से 200 मीटर की दूरी में है और नजदीक ही बैठी पुलिस और प्रशासन इस मामले में पूरी तरह से अपनी आंखें बंद की हुई है। शायद पुलिस और प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं वही एक और संघ द्वारा भी लगातार धरना काफी लंबे समय तक चलाया गया था और आज पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा द्वारा न सिर्फ एक दिवसीय धरना दिया बल्कि नारेबाजी करते हुए बाइक रैली भी निकाली बाइक रैली हॉस्पिटल कचहरी चौक होते हुए टेलीफोन एक्सचेंज की तरफ गई यहां उल्लेखनीय है कि उस मार्ग पर भी धारा 144 लागू है इस विषय पर अनुविभागीय अधिकारी शक्ति से जब चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि शायद उनके धरने की अनुमति पूर्व से थी फिर भी इस विषय पर उच्चाधिकारियों से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना इस मामले में कुछ बोलने से बचते हुए देखेंगे बोलता निकल गई शासन प्रशासन को कम से कम इतना स्पष्ट तो करना चाहिए कि क्या यह धरना धारा 144 का उल्लंघन है या नहीं और यदि उल्लंघन है तो इस कार्यवाही करने से क्यों बच रहे हैं जबकि सभी धरना देने वाले शासकीय कर्मचारी हैं शायद इसीलिए उनके लिए विशेष छूट नहीं दी जा रही है आशा है शासन-प्रशासन स्पष्ट करेगा कि यह धरना कानूनी है या गैरकानूनी
