नाबालिगों को गाड़ी चलाना अब और भी पड़ेगा महंगा





यातायात विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाहियां
जांजगीर जिला कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला तथा पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के आदेश पर पिछले 40 दिनों से यातायात विभाग की कार्यवाही में बहुत तेजी आई है माह नवंबर 2021 तथा 10 दिसंबर तक यातायात विभाग ने 2407 प्रकरणों में ₹833000 का दंड वसूल किया है जिसने माह नवंबर में 1194 प्रकरणों में ₹437800 जुर्माना वसूला गया वही माह दिसंबर में मात्र 10 दिनों के अंदर 1213 प्रकरणों में कार्यवाही कर ₹385200 का जुर्माना वसूल कर लिया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान यातायात विभाग द्वारा भारी वाहनों पर 304 प्रकरण में ₹278400 चार पहिया वाहनों पर 861 प्रकरण में ₹46000 बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चालन के 210 प्रकरण में ₹58300 दो पहिया वाहनों में तीन सवारी के 54 प्रकरण में ₹13000 संबंध शुल्क वसूल किया गया

इस दौरान तीन वाहनों के द्वारा बिना रॉयल्टी के खनिज परिवहन करते पाए जाने पर खनिज विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया है इतना ही नहीं बल्कि शहर के मध्य में तेज रफ्तार से गुजरने वाले भारी वाहनों पर भी ओवरस्पीडिंग के तहत पांच वाहनों पर कार्यवाही कर ₹29500 का समन शुल्क वसूल किया गया है इनमें से 16 प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया है उधर नाबालिक बच्चों द्वारा वाहन जान के पांच प्रकरण में न्यायालय के द्वारा ₹50000 अर्थदंड से दंडित भी किया गया है तथा नाबालिक वाहन चालकों को धारा 199 A मोटर यान अधिनियम के तहत 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस प्रदान करने तथा नाबालिक के द्वारा चलाते पाए गए वाहन का पंजीयन 12 माह की अवधि तक निरस्त किए जाने जिला परिवहन अधिकारी को तहरीर किया गया है न्यायालय पेश किए गए शेष 11 प्रकरणों में ₹6000 न्यायालय के द्वारा अर्थदंड से दंडित किया गया है लगातार अभियान चलाकर इन धाराओं का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जा रही है जिसमें 1 नवंबर से अब तक 8 वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबन हेतु जिला परिवहन अधिकारी को भेजा गया है पूर्व में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस जिला परिवहन अधिकारी को भेजा गया है यातायात विभाग की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी
