June 29, 2025

तालाब के मूल स्वरूप के लिए राजस्व विभाग ने फिर से पालिका को लिखा पत्र

7 दिवस का दिया समय, साथ ही माननीय सुप्रीम व हाई कोर्ट के साथ नगरीय प्रशासन विभाग के आदेशों का दिया हवाला

सक्ती। पुरेन्हा तालाब में निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जिन्न फिर बाहर निकल गया है, लगातार राजस्व विभाग द्वारा निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ तालाब की मूल स्थिति में लाने हेतु पत्र लिखा गया है।


अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा दिसंबर 2021 में भी पत्र लिख नगर पालिका को आदेशित किया गया था कि 7 दिवस के अंदर निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ तालाब की मूल स्थिति की जाए, लेकिन नपा अधिकारी ने बैठक की बात कह कर बात को टाल दिया, जबकि मामला की संजीदगी को देखते हुए नपा अधिकारी को तत्काल पार्षदों की बैठक आहूत कर मामले को जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखना था, मगर नपा अधिकारी की नजर में राजस्व अधिकारी के साथ साथ मंत्रालय या न्यायालयों के आदेशों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इस मसले में कानून के जानकारों का मानना है कि नदी, तालाब, नहर सहित पुरातत्व वाले स्थानों पर किसी भी प्रकार से कोई निर्माण कार्य नहीं होना है, पूर्व के अधिकारी की गलती के बाद वर्तमान पालिका अधिकारी द्वारा भी मामले में ढिलाई बरती जा रही है।


वहीं राजस्व अधिकारी द्वारा 28 जनवरी 22 को पुनः एक पत्र नगर पालिका को लिखा गया है साथ ही तीन कंडिका के तहत निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जल्द से जल्द तोड़ने कहा गया है वहीं कंडिका एक के अंतर्गत लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नयारायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 5-19/2019/18 नयारायपुर अटल नगर 1.10.2019 के कंडिका क्रमांक 3 में सड़क/तालाब/नहर तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि का परिवर्तन नहीं किया जाना है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार तालाब के पार की संरचना को परिवर्तित नही किया जाना है। वहीं पत्र में अगली कंडिका में लिखा गया है कि नगर पालिका परिषद सक्ती द्वारा नजूल भूमि शीट क्रमांक 21 बी भूखंड क्रमांक 23 क्षेत्रफल 1181 वर्ग मीटर में से 86×5.7 = 490.2 वर्गमीटर तालाब मद की भूमि में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है उक्त भूमि का आबंटन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं कराया गया है, मतलब साफ है कि पालिका मनमानी करते हुए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती नजर आ रही है।
एसडीएम के पत्र के कंडिका 3 में पालिका को लिखा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी तरह से तालाब की भूमि के पार की संरचना में परिवर्तन नहीं किया जाना है साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार का आवंटन नहीं मांगा गया है जो सीधे तौर पर शासकीय भूमि के अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, पूर्व में भी तालाब पार के बेजा कब्जा को हटाया गया था जो तहसीलदार व राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है। वहीं एसडीएम द्वारा पत्र में आगे लिखा गया है कि पूर्व में भी नगर पालिका को पत्र के माध्यम से कहा गया है कि उच्च स्तरीय कार्यालय एवं माननीय न्यायालयों के आदेश को ध्यान में रखते हुए पुरेन्हा तालाब पार में बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तत्काल हटाया जाए लेकिन आज पर्यंत तक आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाना खेद का विषय है। वहीं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा कड़े शब्दों में लिखा गया है कि 7 दिवस के अंदर उक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को हटा कर तालाब को मूल स्वरूप में लाया जाए, और इस कार्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया जाए। राजस्व विभाग के इस कड़े लहजे के बाद देखना है कि नगर पालिका परिषद द्वारा कितने दिनों में कार्रवाई की जाती है या फिर पूर्व की तरह इस पत्र को भी अनदेखा किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सुर्खियां