बाराद्वार के बहुचर्चित बैंक केशियर के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा
प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या
सक्ति_ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय शक्ति के ए.जी.पी. ऋषिकेश चौबे से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला इस प्रकार से है आरोपी साक्षी उर्फ चांदनी के द्वारा थाना बाराद्वार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी शादी रामकिशोर के साथ बाराद्वार में हुई थी जिसकी ओर से 4 साल की बेटी समीक्षा है। उसका पति रामकिशोर भारतीय स्टेट बैंक बाराद्वार में हेड केशियर के पद पर पदस्थ था शादी के बाद वह अपने पति के साथ उपतहसील कार्यालय बाराद्वार के पास स्थित किराए के मकान में रहती थी । दिनांक 22.9 2018 को रात्रि 8:00 बजे गणेश विसर्जन होने के कारण वह अपनी पुत्री के साथ चली गई थी उसका पति मकान में था रात्रि करीब 9:30 बजे अपने पति को मोबाइल से फोन किया फोन नहीं उठाने पर रात्रि 11:30 बजे अपनी पुत्री के साथ अपने मकान पर गई तो दरवाजा बाहर से बंद था कुंडी खोल कर अंदर गई तो सोफे पर उसका पति रामकिशोर मरा हुआ पड़ा था किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार वस्तु से उसके पति का गला रेत कर हत्या कर दिया है। घटना की जानकारी आरोपी चांदनी के द्वारा अपने मां और बहन को दी गई। आरोपी साक्षी उर्फ चांदनी की रिपोर्ट पर थाना बाराद्वार में मर्ग क्रमांक 49/18 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 248/2018 धारा 450 302 भारतीय दंड विधान के तहत पंजीबद्ध किया गया मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, अभियुक्त कुलदीप का मेमोरेंडम कथन लिया गया, घटना में प्रयुक्त चाकू एवं दो मोबाइल को जप्त किया गया। घटना की गहनता से जांच करने पर पाया गया कि अभियुक्त कुलदीप साहू की मित्रता मृतक रामकिशोर के साथ होने के कारण कुलदीप, रामकिशोर के घर आना-जाना करता था व रामकिशोर की पत्नी अभियुक्त साक्षी उर्फ चांदनी से बातचीत करता था इस दौरान दोनों का अवैध संबंध स्थापित हो गया। अभियुक्त कुलदीप मृतक रामकिशोर से रुपए उधार लिए था, रामकिशोर को साक्षी उर्फ चांदनी एवं कुलदीप साहू के अवैध संबंध की जानकारी होने पर वह उधर दिए रुपए की मांग किया और अपने घर आने जाने से कुलदीप को मना किया, उसी समय से कुलदीप एवं साक्षी उर्फ चांदनी रामकिशोर से परेशान रहते थे।अभियुक्त साक्षी ने अभियुक्त कुलदीप को अपने घर बुलाकर उसके साथ मिलकर षड्यंत्र कर रामकिशोर का चाकू से गला रेत कर हत्या कर दिए। साक्षी उर्फ चांदनी द्वारा वास्तविक तथ्य को छुपाकर अज्ञात व्यक्ति द्वाराअपने पति की हत्या करने की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी संपूर्ण जांच के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शक्ति में चालान पेश किया गया। जो प्रकरण न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति के न्यायालय में चला आरोपीगण द्वारा उन्हें केस में झूठा फंसाया जाने तथा निर्दोष होने का कथन किया तथा घटना के बारे में जानकारी नहीं ना व्यक्त किया गया तथा अपने बचाव में गवाह महावीर राठौर को पेश किया गया। शासन की ओर से कुल 12 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से बताया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है इसलिए अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री बी.आर.साहू ने दिनांक 4.7.2023 को आरोपीया साक्षी उर्फ चांदनी को धारा 302, 34 भारतीय दंड विधान के लिए आजीवन कारावास और ₹1000 के जुर्माने से तथा धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 3 वर्ष की कारावास व ₹1000 के अर्थदंड से एवं अभियुक्त कुलदीप साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302,34 में आजीवन कारावास और ₹1000 के जुर्माने से तथा धारा 450 भारतीय दंड विधान अपराध के लिए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1000 के जुर्माने से दंडित किया है छ.ग.शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता/ अपर लोक अभियोजक श्री ऋषिकेश चौबे एवं श्री दुर्गा प्रसाद साहू ने पैरवी किया।