September 8, 2024

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा।

सक्त़ी _अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के एजीपी. ऋषिकेश चौबे से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 17.6.2023 को कुमारी विद्या रात्रे ने थाना जैजैपुर आकार रिपोर्ट दर्ज कराई की वह उक्त दिनांक को वह अपने घर के पास बैठी थी उसी समय उसका भैया एकलव्य रात्रे नहाने के लिए नरवा तरफ गया था तथा बिना नहाए वह वापस आ रहा था और आरोपी रामनारायण सुल्तान के घर के पास जाकर रामनारायण को बोला की तू मेरी बहन को क्या बोल रहा था इतने में आरोपी रामनारायण अपने घर से टांगी लेकर और उसकी बहन समरीनबाई एवं कुमारीबाई डंडा लेकर निकले और मां बहन की गंदी-गंदी गाली गलौज करते हुए तुम्हें मार देंगे कह कर तीनों एकलव्य रात्रे के साथ मारपीट करने लगे तब एकलव्य की बहन कु.विद्या बीच बचाओ करने लगी तो उसे भी तीनो मिलकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर उसके बाल को पकड़ कर मारपीट करने लगे जिसके कारण उसके हाथ के भुजा, कलाई एवं कोहनी में चोटें आई तथा मारपीट के कारण उसका भाई एकलव्य वहीं पर गिर गया जिससे उसके सिर में, कान के बगल में दो जगह गंभीर चोट तथा मस्तक में चोट आई और खून निकलने लगा, तब डायल 112 को बुलाकर एकलव्य को शासकीय चिकित्सालय जैजैपुर इलाज हेतु ले जाया गया जहां डाक्टर द्वारा जांच करने के पश्चात एकलव्य रात्रे को मृत घोषित किया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना जैजैपुर में मर्ग क्रमांक 26/2023 तथा अपराध क्रमांक 97/2023 धारा 323, 294, 506, 302, 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोपीगण के विरुद्ध अपराध किया जाना पाए जाने पर प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनका मेमोरेंडम कथन लिया गया, आरोपीगण से लोहे की टांगी एवं डंडा जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया किया गया। संपूर्ण जांच के बाद न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जैजैपुर के समक्ष आरोपीगण के विरुद्ध चालान पेश किया गया तथा कामिटल पश्चात उक्त प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायालय शक्ति में चला। शासन की ओर सरकारी गवाहों को अदालत में पेश कर उनका गवाही लिया गया। आरोपीगण का कहना था कि उन्होंने मृतक की हत्या नहीं की है बल्कि मृतक की बहन ने ही अपने भाई को मारा है, वे निर्दोष है उन्हें झूठा फसाया गया है, इसलिए उन्हें इस प्रकरण से बरी किए जाने का निवेदन किया गया। शासन की ओर से बताया गया की आरोपीगण के द्वारा ही मृतक एकलव्य को एवं कुमारी विद्या को लाठी डंडा एवं टांगी से मारपीट किया गया है जिसके कारण मृतक की मृत्यु होना बताते हुए कठोर दंड से दंडित करने का निवेदन किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री बी. आर. साहू ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी रामनारायण सुल्तान को धारा 302 भादवि. में आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थ दंड से तथा कुमारीबाई व समारिन बाई को धारा 323 भारतीय दंड विधान में जेल में व्यतीत किए गए अवधि तक एवं एक 1000 _1000 रु.के अर्थदंड से दंडित किया है। छग. शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता /अपर लोक अभियोजक  ऋषिकेश चौबे ने पैरवी किया।

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